अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
वाशिंगटन:
अमेरिका में वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों और पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है. सिएटल के एक फेडरेल जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के उस कार्यकारी आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है,जो कि बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करता है. इस आदेश की आलोचना करते हुए,कोर्ट ने कथित तौर पर कहा कि ट्रंप संविधान के साथ "नीतिगत खेल" खेलने के लिए कानून के शासन को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफनौर का ये आदेश ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. इससे पहले मैरीलैंड में एक फेडरेल जज ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था.
ट्रंप के आदेश के अनुसार,अस्थायी वीजा पर रह रहे माता-पिता से पैदा हुए बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी,जब तक कि उनमें से एक माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर न हो. ट्रंप ने जैसे ही ये आदेश दिया वैसे ही अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों ने अस्पताल जाकर बच्चे का जन्म पहले कराने की कोशिश की. ट्रंप के आदेश से ग्रीन कार्ड के लंबित मामलों में फंसे आप्रवासियों के लिए भी चिंता पैदा हो गई है,क्योंकि अमेरिका के बाहर पैदा हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु होने पर वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा सकता है,जब तक कि वे दूसरा वीजा हासिल नहीं कर लेते.
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