नई दिल्ली:
नीट-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IIT-दिल्ली ने उसे सूचित किया है कि निदेशक प्रोफेसर बनर्जी ने भौतिकी विभाग से एक समिति गठित की थी और समिति ने राय दी थी कि एक प्रश्न का विकल्प 4 सही था. इसलिए NTA ने अपनी उत्तर कुंजी में सही उत्तर दिया था जो विकल्प 4 था.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर समिति की राय मांगी. कुछ छात्रों ने प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के NTA के फैसले को चुनौती दी
उन्होंने कहा कि एक फिजिक्स का प्रश्न था,जिसमें उन बच्चों को नंबर दे दिया गया,जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था,क्योंकि वह क्वेश्चन गलत हो गया था. इस मामले पर भी सुनवाई हुई है,एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी गई है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को एक प्रश्न को लेकर नीट-यूजी 2024 के लिए तीन विशेषज्ञों की टीम गठित करने और सही उत्तरों पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
नीट में शामिल छात्र हर्ष दुबे ने बताया कि नीट के मामले पर सुनवाई हुई,लेकिन फैसला नहीं आया. कोर्ट में दिनभर बहस हुई और फिर मंगलवार का समय दिया गया है. हम लोग री-नीट की मांग कर रहे हैं.
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