Income Tax Exemption हर करदाता को करयोग्य आय के एक हिस्से पर मिलता ही है...
नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है,और जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पूर्ण बजट 2024-25 पेश किए जाने की संभावना बताई जा रही है. लेकिन एक तारीख अभी से निश्चित है - वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24),यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि,यानी 31 जुलाई,2024.
ITR फ़ाइल करना हमेशा से ज़रूरी रहा है,लेकिन देश की कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही ऐसा करता रहा था,लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन रिटर्न फ़ाइल करने वालों की तादाद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. इन लोगों में अपने आप आयकर रिटर्न फ़ाइल करने वालों की संख्या भी खासी है,लेकिन फिर भी बहुत-से लोगों को अब भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या ITR फ़ाइल करने वाले किसी पेशेवर की मदद लेनी पड़ती है,क्योंकि उन्हें खुद बहुत-सी बातों और नियमों की जानकारी ही नहीं होती.
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ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए हम लगातार ऐसी ख़बरें ला रहे हैं,जिनसे अपने आप ITR फ़ाइल करने के इच्छुक किसी बाहरी शख्स से मदद लिए बिना ऐसा कर सकें. ITR फ़ाइल करने में एक समस्या कुछ खास शब्दों के अर्थ और उनके बीच अंतर को समझना होता है,जिनमें कर-माफ़ी या करमुक्ति (Tax Exemption),कटौती (Tax Deductions) और छूट (Tax Rebate) अहम हैं. इनके अर्थ और अंतर को समझे बिना ITR फ़ाइल करना सचमुच बेहद दुरूह कार्य होता है,तो आइए,आज आपको समझाते हैं इन तीनों शब्दों का अर्थ और उनके बीच का अंतर.
उदाहरण के लिए,पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत ITR फ़ाइल कर रहे 75 वर्ष के किसी शख्स की करयोग्य आय ₹4.75 लाख होने की स्थिति में उन्हें सिर्फ़ ₹1.75 लाख (₹4.75 लाख - ₹3 लाख) पर ही टैक्स चुकाना होगा (हालांकि इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिलने वाली कर छूट,यानी Tax Rebate की बदौलत उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा,जिसके बारे में आप इसी ख़बर में आगे पढ़ेंगे). इसी तरह,नई टैक्स व्यवस्था के तहत ITR फ़ाइल कर रहे 45 वर्ष के किसी शख्स की करयोग्य आय ₹8.25 लाख होने की स्थिति में उन्हें सिर्फ़ ₹5.25 लाख (₹8.25 लाख - ₹3 लाख) पर ही टैक्स चुकाना होगा.
Tax Exemption और Tax Deductions में मूलतः यही अंतर है कि Tax Exemption हर शख्स को करयोग्य आय के एक हिस्से पर मिलता ही है,लेकिन Tax Deductions उसी करदाता को हासिल होते हैं,जिन्होंने निर्धारित मदों में निवेश या खर्च किया हो.
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