अब्बास अंसारी मामले पर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश.
दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ‘गैंगस्टर' अधिनियम के तहत विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के खिलाफ एक मामले में 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद वह अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर विचार करेगी. बता दें कि अब्बास ने मुठभेड़ के डर से 31 जनवरी को ‘गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही में डिजिटली पेश होने की अपील की थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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