नर्विचार याचिका अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई
नई दिल्ली:
वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन से 100 फीसदी मिलान कराने पर अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार नहीं करेगा. 100 फीसदी मिलान को लेकर पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले मे कहा है कि याचिका में दिए गए आधार पर विचार करने के बाद हमारा य़ह मानना है कि 26 अप्रैल के फैसलेपर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता. दरअसल इसी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी और ईवीएम मशीन की पर्चियां का 100 फीसदी मिलान करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश की समीक्षा का आग्रह खारिज कर दिया था,जिसमें मौजूदा चुनाव प्रणाली में मतदाता गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आदेश की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है. इसने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था.पीठ ने कहा था,‘‘हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन के आधारों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है. हमारी राय में 17 मई 2024 के आदेश की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है,इसलिए समीक्षा याचिका खारिज की जाती है.''
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