
अब केवल उन छात्रों को प्रश्न के लिए चार अंक मिलेंगे...
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी (NEET-UG Exam) की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है. इससे लाखों छात्रों ने राहत की सांस ली है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया,जिनमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसकी शुचिता से समझौता होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है. लेकिन इस बीच आईआईटी-दिल्ली के सुझाये उत्तर के अनुसार,नीट-यूजी मेधा सूची संशोधित की जाए. इसके बाद कुछ छात्रों के 5 अंक कटेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है,जिससे यह साबित हो सके कि परीक्षा में धांधली हुई है. ऐसी स्थिति में हम परीक्षा को संपन्न कराने वाले तंत्र पर सवाल नहीं उठा सकते. नीट यूजी एग्जाम अब कैंसिल नहीं होगा। नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है.
(भाषा इनपुट के साथ...)
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