याचिकाकर्ता के वकील ने की सुरक्षा की मांग
बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है,जिसमें कोर्ट ने कहा कि कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुधवार तक कार्रवाई ना करने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष है? आप इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं. अगर यूपी सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है,तो यह उनकी मर्जी है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई होगी. बहराइच हिंसा के आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई.
यूपी सरकार ने भरोसा दिलाया कि कल की सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो वो उनकी मर्जी. वैसे हमने ये कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण है तो हम दखल नहीं देंगे - हमारे आदेश मे वो भी साफ लिखा है.
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