पुरानी संपत्ति को ज़्यादा कीमत में बेचकर भी कम टैक्स चुकाने का रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है...
नई दिल्ली:
पुरानी संपत्ति को ज़्यादा कीमत में बेचकर भी कम कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax on Property Sale) चुकाने का रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट 2024 (Union Budget 2024) में इंडेक्सेशन बेनिफ़िट (Indexation Benefit) को खत्म करने का ऐलान किया,जिसकी बदौलत संपत्ति बेचने वाले खुद को होने वाले लाभ को कम आंकते और दिखाते थे,और इसके चलते सरकार को कम टैक्स की प्राप्ति होती थी. इस नियम के बदल जाने का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि अब करदाता,यानी टैक्सपेयर और कर अधिकारियों,दोनों के लिए टैक्स का आकलन करना सरल हो जाएगा.
अब तक क्या था नियम...?
अब तक संपत्ति की बिक्री के बाद विक्रेता के लाभ को इंडेक्सेशन बेनिफ़िट से कैलकुलेट किया जाता है,और फिर सामने आए लाभ की रकम पर 20 फ़ीसदी टैक्स वसूला जाता है. दरअसल,इस इंडेक्सेशन बेनिफ़िट के लिए आयकर विभाग,यानी इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाने वाला कॉस्ट इन्फ़्लेशन इंडेक्स (CII) इस्तेमाल किया जाता है,जिसके आंकड़ों के आधार पर संपत्ति की खरीद कीमत को मुद्रास्फीति से समायोजित मूल्य से आंका जाता है.
अब क्या हो गया नियम...?
इसे आगे हम एक उदाहरण के साथ समझाएंगे,लेकिन फिलहाल यह समझें कि अब यह व्यवस्था ख़त्म हो गई है,और केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत प्रस्तावित नए नियमों के अंतर्गत अब इंडेक्सेशन बेनिफ़िट ख़त्म हो जाने के बाद लाभ सीधा-सीधा कैलकुलेट होगा,लेकिन उस पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG Tax) की दर को 20 फ़ीसदी से घटाकर 12.5 फ़़ीसदी कर दिया गया है.
मिस्टर एक्स के उदाहरण से समझें...
आइए,अब इसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं. यदि मिस्टर एक्स ने एक संपत्ति वर्ष 2003-04 में ₹10 लाख कीमत चुकाकर खरीदी थी,जिसे उन्होंने हाल ही में ₹44 लाख में बेचा. क़ायदे से देखें,तो मिस्टर एक्स ने इस संपत्ति पर ₹34 लाख या 340 फ़ीसदी लाभ कमाया,जिस पर टैक्स,यानी कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता है. मौजूदा नियमों के अंतर्गत 20 फ़ीसदी कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है,लेकिन इसकी गणना के लिए CII को बीच में लाकर लाभ का कैलकुलेशन किया जाता है. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2003-04 में कॉस्ट इन्फ़्लेशन इंडेक्स (CII) 109 हुआ करता था,और वर्ष 2023-24 में CII 348 है,जिनका अनुपात 3.19 गुणा बनता है. इस लिहाज़ से मिस्टर एक्स की संपत्ति की कीमत ₹10 लाख के स्थान पर ₹31.9 लाख मानी जाएगी,और उनका लाभ भी ₹34 लाख के स्थान पर सिर्फ़ ₹12.1 लाख माना जाएगा,जिस पर उन्हें 20 फ़ीसदी कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा,जो ₹2.42 लाख बनेगा.
लेकिन अब नए नियम के अंतर्गत मिस्टर एक्स को इस संपत्ति की कीमत को CII से जोड़कर कैलकुलेट करने की अनुमति नहीं है,और उन्हें समूचे ₹34 लाख रुपये के लाभ पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा. हालांकि अब इस टैक्स की दर को घटाकर 12.5 फ़ीसदी कर दिया गया है,लेकिन वह रकम भी ₹4.25 लाख बनेगी,जो अब तक के नियमों के अनुसार चुकाई जा रही रकम की तुलना में 75.6 फ़ीसदी ज़्यादा है.