जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल.
नई दिल्ली:
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सके. क्यों कि ईडी जमानत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई. अब इंतजार है तो हाई कोर्ट के फैसले का. हालांकि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस दौरान कुछ ऐसा हुई कि सुप्रीम कोर्ट और केजरीवाल के वकील की बहस चर्चा का विषय बन गई है. दरअसलजिस दिन केजरीवाल को जेल से बाहर निकलना था,हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला तुरंत न सुनाकर सुरक्षित रख लिया. अदालत ने पहले ही कह दिया था कि सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक रहेगी. इस तरह से केजरीवाल को राहत मिलकर भी राहत नहीं मिल सकी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"सामान्यत: रोक लगाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता. उन्हें सुनवाई के दौरान मौके पर ही पारित कर दिया जाता है. इसलिए,यह थोड़ा असामान्य है." वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कुछ ऐसा कहा,जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको दो टूक जवाब दिया.
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी- अगर हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को देखे बिना जमानत पर स्टे लगा सकता है,तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे क्यों नहीं लगा सकता.
सुप्रीम कोर्ट- आपके मुताबिक,अगर हाईकोर्ट कोई गलती करता है,तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वैसी ही गलती दोहरानी चाहिए.उन्होंने साफ कहा कि वह इस मामले पर 26 जून को सुनवाई करेंगे,तब तक हाई कोर्ट का आदेश भी आ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट- हमें जानना है कि PMLA एक्ट में धारा-45 के तहत जमानत देने के लिए जो दोहरी शर्त है,क्या वह आदेश में मेंशन है या नहीं.ASG राजू- यह आदेश में मेंशन नहीं है.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता- कोर्ट केस का रिकॉर्ड देखे बिना आदेश कैसे दिया जा सकता है. निचली अदालत ने फैसले दिया और उन्होंने रिकॉर्ड भी नहीं देखा. जमानत का आदेश PMLA एक्ट में धारा-45 के तहत ट्विन कंडीशन का उल्लंघन है.
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सिंघवी ने कहा,"अगर फैसला पलट दिया जाता है,तो वह व्यक्ति वापस जेल चला जाएगा जैसा कि उन्होंने तब किया था,जब वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत तीन सप्ताह के लिए बाहर थे. सर्वोच्च अदालत ने उनको तीन सप्ताह के लिए बाहर रहने का निर्देश दिया था और इसके तुरंत बाद वह वापस चले गए. दूसरा,उनके भागने का जोखिम नहीं है.''
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