ऊर्जा

सुप्रीम कोर्ट ने FRI को ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की गिनती करने का दिया निर्देश

Mar 6, 2025 IDOPRESS

ताज ट्रेपेजियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ने पेड़ों की गिनती के आदेश दिए हैं. जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने TTZ प्राधिकरण को क्षेत्र में सभी मौजूदा पेड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (FRI ) को नियुक्त करने का निर्देश दिया.

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि 1976 का अधिनियम वृक्षों की सुरक्षा के लिए है. केवल तभी लागू किए जा सकते हैं जब मौजूदा वृक्षों का सटीक रिकॉर्ड हो. TTZ प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर FRI की नियुक्ति का औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है.

अदालत ने FRI को नोटिस भी जारी किया,जिसमें जनगणना करने की प्रक्रिया और समय-सीमा को रेखांकित करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा गया. यदि FRI को विशेषज्ञ सहायता की आवश्यकता होती है,तो वह नामों का प्रस्ताव कर सकता है,और न्यायालय उचित निर्देश जारी करेगा.

हलफनामा मार्च 2025 के अंत तक दाखिल किया जाना चाहिए. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सभी स्थानीय प्राधिकारियों,राज्य सरकार और टीटीजेड प्राधिकारियों को वृक्ष गणना के कार्य में एफआरआई के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए.

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