विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने से कितना फायदा. (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2025 के तहत (विदेशी शिक्षा संस्थानों की अर्हताओं को मान्यता और समतुल्यता प्रदान करना) वाला विधेयक 4 अप्रैल को जारी कर दिया गया. इसके तहत अब विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत (Foreign Universities In India) में कैंपस खोलने और डिग्री देने का रास्ता साफ़ हो गया है. इसके तहत भारत में आने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने मूल देश में वहां के क़ानून के मुताबिक़ मान्यता प्राप्त होना जरूरी है.
विदेशी विश्वविद्यालय भारत में फ़िलहाल चिकित्सा,नर्सिंग,क़ानून और आर्किटेक्ट के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा नहीं दे सकते. उनके लिए एक समीक्षा समिति बनेगी,जो उनकी मान्यता,डिग्री और कोर्स के बारे में सभी बिन्दुओं को देखेगी फिर उनको देश में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की इजाज़त देगी.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत में क़रीब 50 विदेशी विश्वविद्यालय आने के इच्छुक हैं. इस संदर्भ में भारत सरकार का ये गजट उनके लिए नए दरवाजे खोलेगा. हालांकि विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से भारत में ब्रेन ड्रेन कम होने की संभावना है. इसके अलावा हर साल भारत से क़रीब 4 लाख छात्र विदेश पढ़ाई के लिए जाते थे,उनमें भी कमी देखी जा सकती है. जानकारों के मुताबिक़ इससे क़रीब 3 बिलियन डॉलर के आने वाले खर्च में भी कमी आएगी.
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