हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित
शिमला:
हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 18 की उम्र में ना हो,इसके लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है. इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं की विवाह आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया. राज्य विधानसभा ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने संबंधी बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) को ध्वनिमत से पारित किया गया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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