चिप तकनीक

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें कब आएंगे जेल से बाहर?

Aug 9, 2024 IDOPRESS

नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. सिसोदिया को 17 महीने के बाद कोर्ट से जमानत मिली है. सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से मनीष सिसोदिया बाहर निकल सकते हैं. सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है.

जेल नंबर 1 में बंद कैदी जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं. सूत्रों के मुताबिक सिक्युरिटी को लेकर कोई कंसर्न हो तो फिर किसी और गेट से भी निकाल सकते है. उन्हें बेल आर्डर मिलने के समय पर निर्भर करेगा कि मनीष सिसोदिया कितने बजे तक जेल से बाहर आ पाएंगे.

नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट जाएगा. राउज़ एवेन्यू में बेल बांड भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तों को पूरा किया जाएगा. इसके बाद अदालत से बेल आर्डर ( परवाना) तिहाड़ जेल भेजा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते समय ट्रायल में देरी को मुख्य आधार बताया है. कोर्ट ने लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत को भी गंभीरता से लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है. हमने मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखे जाने पर विचार किया है. हम उन्हें जमानत दे रहे हैं लेकिन इस मामले का ट्रायल निकट भविष्य में भी खत्म नहीं होगा.

ये भी पढ़ें:-


मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर सुनकर भावुक हुईं आतिशी,देखें VIDEO

प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, और बहुत कुछ के दायरे में अत्याधुनिक समाचार के लिए आपका प्रमुख स्रोत। Arinstar के साथ तकनीक के भविष्य का अन्वेषण करें! सूचित रहें, प्रेरित रहें!

त्वरित खोज

हमारी क्यूरेट की गई सामग्री का अन्वेषण करें, ग्राउंडब्रेकिंग नवाचारों के बारे में सूचित रहें, और विज्ञान और तकनीक के भविष्य में यात्रा करें।

© प्रौद्योगिकी सुर्खियाँ

गोपनीयता नीति