नई दिल्ली:
समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कोबेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद मामले मेंसुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस भी जारी किया है.मौर्या ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कथित रूप से अपनी बेटीसंघमित्रा के बिना तलाक दूसरी शादी कराने,मारपीट व गालीगलौज के साथ जानमाल की धमकी व साजिश रचने का आरोप है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्या को राहत देने से इन्कार कर दिया था.
दीपक कुमार ने आरोप लगाया है कि संघमित्रा ने 2019 के संसदीय चुनाव से पहले बौद्ध रीति-रिवाजों के साथ उसके साथ दूसरी शादी की थी और चुनाव के बाद उसे इस बारे में लोगों को बताने का आश्वासन दिया था. दीपक ने अपनी शिकायत में कहा है,‘‘लेकिन चुनाव के बाद वह सांसद बन गईं और तब से उन्होंने और उनके पिता ने पुलिस और गुंडों की मदद से उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया है.''
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