नई दिल्ली:
मुंबई से सटे मीरा-भायंदर के उत्तन गांव में स्थित बाले शाह पीर दरगाह पर फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश देते हुए चार हफ्तों तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में इस दरगाह को गिराने की बात कही थी,जिसके बाद इसे गिराने की योजना बनाई गई. इसके विरोध में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया.
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