Trump And US Birth Right Citizenship: बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए ट्रंप का कई लोग अब समर्थन करने लगे हैं.
Trump And US Birth Right Citizenship: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पद संभालने के बाद बर्थ राइट सिटीजनशिप समाप्त करने का वादा किया है. क्या ये आसान है? इससे किन लोगों को फर्क पड़ेगा और कौन से लोग चिंतित हैं? साथ ही ये भी जानिए कि ट्रंप को इस कानून को समाप्त करने में किन कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा.
ऐसा कानून हर देश में नहीं है. इसीलिए ट्रंप और उनके समर्थकों ने तर्क दिया है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और अमेरिकी नागरिक बनने के लिए कठिन नियम होने चाहिए. हालांकि,ट्रंप के विरोधियों का कहना है कि यह संविधान के 14वें संशोधन में निहित एक अधिकार है और इसे पलटना बेहद मुश्किल होगा और यदि यह संभव भी हुआ तो भी यह एक बुरा विचार है. एनबीसी के 'मीट द प्रेस' में रविवार को एक साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद बर्थ राइट सिटीजनशिपको रोकने की योजना बनाई है. हम इसे खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि यह हास्यास्पद है.
ट्रंप और बर्थ राइट सिटीजनशिप के अन्य विरोधियों ने तर्क दिया है कि यह लोगों को अवैध रूप से अमेरिका आने या "बर्थ टूरिज्म" को बढ़ावा देता है. गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देने के लिए खास तौर पर अमेरिका में प्रवेश करती हैं,ताकि उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल सके. इमिग्रेशन को कम करने के लिए तर्क देने वाले नंबर्सयूएसए के शोध निदेशक एरिक रूर्क ने कहा,"बस बॉर्डर पार करने और बच्चे पैदा करने से किसी को नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. हमारा संगठन चाहता है कि कम से कम माता-पिता में से कोई एक अमेरिका स्थायी नागरिक हो या फिर अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को ये अधिकार मिले."
नहीं. राष्ट्रपति संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं. इस अधिकार को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की कोशिश करने वाले किसी भी आदेश को निश्चित रूप से 14 वें संशोधन के उल्लंघन के रूप में अदालत में चुनौती दी जाएगी. ट्रंप के कुछ सहयोगियों ने सुझाव दिया है कि संशोधन में अधिकार क्षेत्र की भाषा को अवैध रूप से देश में अप्रवासियों के बच्चों को बाहर करने के लिए माना जा सकता है. कुछ कानूनी विद्वानों का मानना है कि इस तरह के तर्क अदालतों में बेकार रहेंगे. वर्जीनिया विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर और आव्रजन एवं नागरिकता कानून की विशेषज्ञ अमांडा फ्रॉस्ट ने कहा कि यह विचार कि सुप्रीम कोर्ट को बर्थ राइट सिटीजनशिप को प्रतिबंधित करने के तर्क कुछ बिंदु प्रेरक लग सकते हैं. बर्थ राइट सिटीजनशिप को सीमित करना 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच आम सहमति की स्थिति थी,और कम से कम एक संघीय न्यायाधीश ने इस पर विचार करने की इच्छा का संकेत दिया है. फ्रॉस्ट ने कहा,"मुझे नहीं लगता कि यह अकल्पनीय है."
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